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अवैध महुआ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई: तीन ठिकानों से 45 लीटर शराब जब्त

कोटमीसोनार और पकरिया में दबिश: तीन आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

जांजगीर-चांपा। जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग ठिकानों से कुल 45 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब जब्त की है। कार्रवाई में कोटमीसोनार के दो और पकरिया के एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी योगेश्वर कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में 4 नवंबर 2026 को आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। पहली कार्रवाई अकलतरा थाना क्षेत्र के कोटमीसोनार स्थित सबरिया डेरा में कृष्णा गोंड़ (21 वर्ष) के रिहायशी मकान से की गई, जहां से 20 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद हुई। वहीं, कोटमीसोनार वार्ड क्रमांक 18 में राजकुमार गोंड़ (21 वर्ष) के मकान से 18 लीटर शराब जब्त की गई।

इसी क्रम में मुलमुला थाना क्षेत्र के पकरिया में संगीत कुमार (26 वर्ष) के रिहायशी मकान से 7 लीटर अवैध हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद की गई। तीनों मामलों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण कायम किया गया है।

कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक एवं अकलतरा वृत्त प्रभारी दीपक सिंह ठाकुर, विकास पाल सांडे, यीवरेश कुमार, मनीष साहू, विजयेंद्र टंडन, जिला उड़नदस्ता प्रभारी गुलशन साहू, देवेंद्र टांडे सहित आबकारी विभाग के मुख्य आरक्षक, आरक्षक एवं नगर सेना के जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

तीन स्थानों पर एक साथ हुई कार्रवाई में 45 लीटर अवैध महुआ शराब की जब्ती को आबकारी विभाग की अहम कार्रवाई माना जा रहा है।


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