JSW महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड नरियरा में पोस एक्ट पर प्रबंधक द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
JSW महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड नरियरा के कर्मियों को दी गई पोस एक्ट की जानकारी। ।

JSW महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड में पोस एक्ट पर प्रबंधक द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें भिलाई से प्रशिक्षिका, श्रीमति यामिनी राय ने पोस एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी, प्लांट प्रबंधन द्वारा प्लांट के अन्दर ट्रेनिंग हॉल में तीन - तीन बैच में सात सौ से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया।

उन्होंने बताया कि यह कानून भारत सरकार द्वारा ,पोस एक्ट, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, 2013 के नाम से भी जाना जाता है, यह एक महत्वपूर्ण कानून है जो औद्योगिक कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने और उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
उक्त कार्यक्रम मैनेजमेंट से प्रबंध अधिकारी जितेंद्र त्रिपाठी,HR प्रमुख अभिषेक शर्मा, नील माधव नायक डेवलपमेंट , प्रशिक्षण अधिकारी। सभी कर्मी महिला ,पुरुष ने , बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
प्रत्येक कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी दी गई।, जिसमें कम से कम 50% महिलाएं कार्यरत हो। यह समिति यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करती है और कार्रवाई की सिफारिश भी करती है।
शिकायत की प्रक्रिया: यदि कोई महिला यौन उत्पीड़न की शिकायत करना चाहती है, तो वह आंतरिक शिकायत समिति या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकती है।
समय सीमा: आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों के भीतर जांच अनिवार्य है।
कर्मचारियों को पोस एक्ट के बारे में जानने में मदद करेगी और आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी।
आंतरिक शिकायत समिति का गठन: प्रशिक्षण में आंतरिक शिकायत निवारण समिति के गठन और इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दिया।
यह एक्ट न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है, बल्कि कार्यस्थल को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में भी मदद करता है।
अधिनयम सम्मत पुरुषों का भी सामान अधिकार की जानकारी दी गई।








